lockdown 5.0 के लिए MHA द्वारा नई गाइडलाइंस जारी हुई
Lockdown 5.0 ke liye नई गाइलाइंस जारी की गई,किस गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई है और किस जगह पर पाबंदी लगाई गई?
सबसे पहला लॉकडाउन 25 मार्च को ऐलान किया गया था,जो 14 अप्रैल तक के लिए लागू किया गया था। जिस से हमें लगा कि कोरोना का खतरा कम हो जाएगा। पर खतरे को देखते हुए लॉकडाउन 2.0 की योजना बनाई गई। लॉकडन 2.0 20 अप्रैल से 3 मई तक तक तय किया गया,जो काफी अच्छा भी रहा। लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया। पर बीमारी का खतरा कम नहीं हुआ इसी दौरान लॉकडाउन 3.0 के लिए गाइडलाइंस जारी की। लॉकडाउन 3.0 4 मई से 17 मई के लिए तय किया गया,जिसमें काफ़ी पाबंदी थी। कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन 4.0 तय किया गया,जो 17 मई से 31 मई तक था।
देश में कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज लॉकडाउन 5.0 जारी किया गया। दिल्ली में 17386 कोरोना से संक्रमित पाए गए है। जिसमें से 7846 लोगों का इलाज किया गया है। सबसे ज्यादा कोरोना मामलों की तादाद महाराष्ट्र में है जिसकी मरीजों की संख्या 62,228 है। जिसमें से 26,997 मरीजों को ठीक किया गया है। इसी के चलते हुए आज लॉकडाउन 5.0 लागू किया गया|
लॉकडाउन 5.0 1 जून से 30 जून तक लागू किया गया है। लेकिन इस बार लॉकडाउन 5.0 का नाम अनलॉक 1 रखा गया है। कहीं सारी रियायतें दी गई है।
पहले जानते हैं कि लोग जान को कितने phases में बांटा गया है:-
इस लॉकडन को तीन phases me बांटा गया है:-
Phase-1
Phase-2
Phase-3
आज जारी किए गए MHA द्वारा लॉकडाउन का उल्लेख : -
जिसमें निषिद्ध गतिविधियों के चरणबद्ध पुन: उद्घाटन के साथ 30 जून, 2020 तक कन्टेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 28 मई, 2020 को कैबिनेट सचिव द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, अनलॉक 1 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
मानक संचालन प्रक्रियाओं के पालन के साथ, कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में (SOPS) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) द्वारा निर्धारित किया जाना है।
जैसा कि दिशा-निर्देशों में उल्लेख किया गया है, गतिविधियों का चरणबद्ध पुन: उद्घाटन होगा।
विशेष रूप से स्कूलों, कॉलेजों आदि के पुन: उद्घाटन के संबंध में चरण II पर ध्यान दिया जायेगा , जहां राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से पूछा गया है। माता-पिता और अन्य हितधारकों के साथ संस्था के स्तर पर परामर्श। आपको सलाह दी जाती है कि आयोजित परामर्श पर प्रतिक्रिया भेजें, ताकि शिक्षा संस्थानों को खोलने के लिए समय पर निर्णय लिया जा सके। दिशानिर्देश यह भी आज्ञा देते हैं कि व्यक्तियों के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसलिए, इस संबंध में कोई अलग अनुमोदन या ई-पास आदि की आवश्यकता नहीं है।स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य / संघ शासित प्रदेश, सम्मिलन क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित लगायी गयी है|
कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलना, कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में, सभी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, सिवाय निम्नलिखित को छोड़कर, जिसे अनुमति दी जाएगी, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपीएस) के निर्धारण के साथ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (MOHFW), चरणबद्ध तरीके से
:
चरण I निम्नलिखित गतिविधियों को 8 जून, 2020 से प्रभावी किया जाएगा:
(i) सार्वजनिक स्थानों / सार्वजनिक स्थानों पर पूजा के लिए।
(ii) होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएँ।
(iii) शॉपिंग मॉल।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) सामाजिक गतिविधियों को सुनिश्चित करने और COVID-19 के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श से उपरोक्त गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOPS) जारी करेगा।
द्वितीय चरण (II):-
द्वितीय चरण के स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे। राज्य सरकारें / संघ शासित प्रदेश प्रशासन माता-पिता और अन्य हितधारकों के साथ संस्था स्तर पर परामर्श कर सकते हैं। फीडबैक के आधार पर, जुलाई, 2020 के महीने में इन संस्थानों को फिर से खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। एमओएचएफडब्ल्यू इस संबंध में एसओपी तैयार करेगा, केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों से संबंधित और अन्य हितधारकों के साथ, सामाजिक सुनिश्चित करने के लिए दूर और COVID-19 के प्रसार को समाहित करने के लिए।
चरण III स्थिति के आकलन के आधार पर, निम्नलिखित गतिविधियों को फिर से शुरू करने की तारीखें तय की जाएंगी
(i ) यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, MHA द्वारा अनुमति के अलावा।
(ii) मेट्रो रेल।
(iii) सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान।
(iv) सामाजिक राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियां।
COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश COVID-19 प्रबंधन के लिए पूरा देश में पालन किया जाएगा।
COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश
फेस कवरिंग (Face Mask): सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है; कार्यस्थलों में; और परिवहन के दौरान।
Social Distancing: व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 6 फीट (2 gaz ki दरवाजे) की दूरी बनाए रखनी चाहिए। दुकानें ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेंगी और एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं देंगी। बड़ी सार्वजनिक सभाएँ / सभाएँ इकट्ठा होती रहती हैं: निषिद्ध। विवाह संबंधी समारोहों: मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं। अंतिम संस्कार / अंतिम संस्कार संबंधित समारोहों की संख्या: 20 से अधिक नहीं होने वाले व्यक्तियों की संख्या।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंड के साथ दंडनीय होगा, जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसके कानूनों, नियमों या विनियमों के साथ। शराब, पान, गुटका, तम्बाकू का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित है। घर से काम के स्थानों के लिए अतिरिक्त निर्देश (WIH): जहाँ तक संभव हो WfH के अभ्यास का पालन किया जाना चाहिए।
कार्यालयों, कार्य स्थानों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम / व्यवसाय के घंटों का पीछा किया जाएगा।
स्क्रीनिंग और स्वच्छता: थर्मल एंट्री, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं और सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा।
संपूर्ण कार्यस्थल, आम सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं का बार-बार स्वच्छताकरण। दरवाज़े के हैंडल आदि सुनिश्चित किए जाएंगे, जिनमें बदलाव भी शामिल हैं।
Social Distancing: कार्य स्थानों के प्रभारी सभी व्यक्ति श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बीच पर्याप्त अंतराल, कर्मचारियों के दोपहर के भोजन के ब्रेक को डगमगाते हुए, आदि को सुनिश्चित करेंगे।
COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश
फेस कवरिंग (Face Mask): सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है; कार्यस्थलों में; और परिवहन के दौरान।
Social Distancing: व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 6 फीट (2 gaz ki दरवाजे) की दूरी बनाए रखनी चाहिए। दुकानें ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेंगी और एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं देंगी। बड़ी सार्वजनिक सभाएँ / सभाएँ इकट्ठा होती रहती हैं: निषिद्ध। विवाह संबंधी समारोहों: मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं। अंतिम संस्कार / अंतिम संस्कार संबंधित समारोहों की संख्या: 20 से अधिक नहीं होने वाले व्यक्तियों की संख्या।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंड के साथ दंडनीय होगा, जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसके कानूनों, नियमों या विनियमों के साथ। शराब, पान, गुटका, तम्बाकू का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित है। घर से काम के स्थानों के लिए अतिरिक्त निर्देश (WIH): जहाँ तक संभव हो WfH के अभ्यास का पालन किया जाना चाहिए।
कार्यालयों, कार्य स्थानों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम / व्यवसाय के घंटों का पीछा किया जाएगा।
स्क्रीनिंग और स्वच्छता: थर्मल एंट्री, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं और सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा।
संपूर्ण कार्यस्थल, आम सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं का बार-बार स्वच्छताकरण। दरवाज़े के हैंडल आदि सुनिश्चित किए जाएंगे, जिनमें बदलाव भी शामिल हैं।
Social Distancing: कार्य स्थानों के प्रभारी सभी व्यक्ति श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बीच पर्याप्त अंतराल, कर्मचारियों के दोपहर के भोजन के ब्रेक को डगमगाते हुए, आदि को सुनिश्चित करेंगे।
रात्रि कर्फ्यू आंदोलन आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में रात 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के पूरे क्षेत्र में, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कानून के उपयुक्त प्रावधानों के तहत, और सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करेंगे।
Containment जोन तक सीमित लॉकडाउन:-
(i) लॉकडाउन 30 जून, 2020 तक कंटेनर जोन में लागू रहेगा। MoHFW के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनर जोन का सीमांकन किया जाएगा।
(iii) Containment जोन में, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त परिधि पर नियंत्रण होगा कि इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही न हो, सिवाय चिकित्सीय आपात स्थितियों और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के।
(iii) कन्टेनमेंट जोन में, आवश्यक रूप से गहन संपर्क अनुरेखण, घर-घर में निगरानी और अन्य नैदानिक हस्तक्षेप होंगे।
(iv) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कंटेनर जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर सकते हैं, जहाँ नए मामले आने की अधिक संभावना है। बफ़र ज़ोन के भीतर, आवश्यक के रूप में प्रतिबंधों को जिला अधिकारियों द्वारा रखा जा सकता है।
व्यक्तियों और वस्तुओं का अप्रतिबंधित आंदोलन
(i) स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र, कंटेनर जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, या आवश्यक समझे जाने पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं। व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। (unrestricted movement of persons and goods)
(i) हालांकि, यदि कोई राज्य / संघ राज्य क्षेत्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारणों और स्थिति के आकलन के आधार पर, व्यक्तियों के आंदोलन को विनियमित करने का प्रस्ताव करता है, तो यह इस तरह के आंदोलन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के बारे में पहले से व्यापक प्रचार देगा, और संबंधित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है। (ii) यात्री ट्रेनों और श्रमिक विशेष ट्रेनों द्वारा आंदोलन; घरेलू यात्री हवाई यात्रा; देश के बाहर फंसे हुए भारतीय नागरिकों की आवाजाही और विदेश जाने के लिए निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या; विदेशी नागरिकों की निकासी; और जारी किए गए एसओपीएस के अनुसार भारतीय नाविकों के साइन-ऑन और साइन-ऑफ को नियमित किया जाएगा।
(iii) कोई भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार के लिए किसी भी प्रकार के सामान / माल की आवाजाही को नहीं रोकेगा।
. कमजोर व्यक्तियों का संरक्षण
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णताओं वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
आरोग्य सेतु
(i) आरोग्य सेतु का उपयोग संक्रमण के संभावित जोखिम की शीघ्र पहचान में सक्षम बनाता है, और इस प्रकार यह व्यक्तियों और समुदाय के लिए एक कवच का काम करता है।
(ii) कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कर्मचारियों द्वारा संगत मोबाइल फोन द्वारा आरोग्य सेतु स्थापित किया जाए।
(iii) जिला अधिकारी व्यक्तियों को संगत मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन इंस्टॉल करने की सलाह दे सकते हैं और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट कर सकते हैं। यह उन व्यक्तियों को चिकित्सा ध्यान देने के लिए समय पर प्रावधान की सुविधा देगा जो जोखिम में हैं।
दिशानिर्देशों की स्ट्रेट प्रवर्तन (Strict enforcement of the guidelines)
(i) राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार किसी भी तरीके से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी इन दिशानिर्देशों को कमजोर नहीं करेगी।
(ii) सभी जिला मजिस्ट्रेट उपरोक्त उपायों को सख्ती से लागू करेंगे।
दंड के प्रावधान इन उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार और अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
Lockdown 5.0 or Unlock -1 new guidelines in english https://sarkarirojgardaily.blogspot.com/2020/05/lockdown-50or-unlock-1-new-guidelines.html
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