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राजस्थान उच्च न्यायालय , राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी , राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायालयों में वाहन चालक ( CHAUFFEUR / DRIVER ) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा -2020




Rajasthan High Court Vacancy
राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

विज्ञापन संख्या और दिनांक:-

विज्ञापन सं .: रा.उ.न्या.जो. / परीक्षा प्रकोष्ठ / वाहन चालक / 2020 / 388 
दिनांक : 22/07/2020


स्थान और पद:-


राजस्थान उच्च न्यायालय , राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी , राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायालयों में वाहन चालक ( CHAUFFEUR / DRIVER ) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा -2020

रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण ( Number of Vacancies & Reservation ) : 


राजस्थान उच्च न्यायालय , राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी , राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायालयों में वाहन चालक की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण संस्थावार , जिला न्यायक्षेत्रवार एवं वर्गवार निम्न संलग्नानुसार है : 

A. राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु वाहन चालक ( CHAUFFEUR ) 
B. राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी हेतु वाहन चालक ( DRIVER ) 
C. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु वाहन चालक ( DRIVER ) 
D. जिला न्यायालयों हेतु वाहन चालक ( DRIVER ) 


महत्त्वपूर्ण नोट ( Important Notes ) :


1 . उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या में किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है , जिसके लिए पुनः विज्ञप्ति / शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा ।
2. अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार चयन सूची तैयार करते समय विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत की सीमा तक उपयुक्त ( suitable ) अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार रिजर्व सूची भी तैयार की जा सकेगी ।
iii . वाहन चालक के पद की कार्य - प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इन पदों पर दिव्यांगजन को आरक्षण देय नहीं है ।
iv . अंतिम परिणाम घोषित करने के पश्चात एवं नियुक्ति की अनुशंसा किये जाने से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों से संस्थावार अर्थात राजस्थान उच्च न्यायालय , राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी , राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायक्षेत्रों ( जिलों के नाम ) , जिसमें वे नियुक्ति के इच्छुक हैं . हेतु प्राथमिकतानुसार विकल्प लिया जा सकेगा ।
v . अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा , उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार की जा सकेगी , जो कि अन्यर्थियों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अध्यधीन रहेगी । vi . नियुक्ति के सम्बन्ध में समस्त अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के विवेकाधीन होंगे ।


3 - विभिन्न वर्गों ( Various Categories ) के आरक्षण के सन्दर्भ में


i . महिलाओं ( विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला सहित ) हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरूद्ध क्षैतिज ( Compartmentalized Horizontal ) रूप से होगा , अर्थात् जिस प्रवर्ग ( अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / सामान्य वर्ग ) की महिला आवेदक चयनित होगी , उसे सम्बन्धित प्रवर्ग , जिसकी वह आवेदक है , में समायोजित किया जायेगा ।
iii . भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण कुल रिक्त पदों के विरूद्ध क्षैतिज ( Horizontal ) रूप से होगा . अर्थात जिस श्रेणी ( अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप कमजोर वर्ग / सामान्य वर्ग ) का आवेदक चयनित होगा , उसे सम्बन्धित श्रेणी , जिसका वह आवेदक है , में समायोजित किया जायेगा ।
iv . राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / महिलाओं ( विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला सहित ) / भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम , 2002 ( यथासशोधित ) एवं राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय ( चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ) सेवा नियम , 2017 ( यथासंशोधित्त ) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा ।
v . अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया जाति प्रमाण - पत्र ( Caste Certificate ) प्रस्तुत करना होगा ।
vi . आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया प्रमाण - पत्र ( Certificate ) प्रस्तुत करना होगा ।
vii . अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण - पत्र मान्य नहीं होगा ।
viii . अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम निवास स्थान एवं आय के आधार पर विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । पति के नाम निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण - पत्र मान्य नहीं होगा ।
ix . विधवा महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपने पति की मृत्यु का प्रमाण - पत्र ( Death Certificate ) प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे विवाह विच्छेद ( Divorce ) का प्रमाण ( Proof ) प्रस्तुत करना होगा ।
X. सामान्य वर्ग के पदों के विरुद्ध चयन हेतु , आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा ।

नोट : - राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्गों ( क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर ) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं ।

4- न्यूनतम शैक्षणिक , शारीरिक एवं तकनीकी योग्यता ( Minimum Academic , Physical and Technical Qualification )

1 . अन्यर्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड , राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए , और ,
ii . अन्यर्थी हल्के वाहन ( Light Motor Vehicle ) और परिवहन वाहन ( Transport vehicle ) चालन की वैध अनुज्ञप्ति ( Valid Driving License ) धारक होना चाहिए , और
iii . अभ्यर्थी को हल्के वाहन और परिवहन वाहन चलाने के लिए वैध ड्राईविंग अनुज्ञप्ति ( License ) प्राप्त करने के पश्चात् उक्त वाहनों को चलाने का 3 वर्ष का अनुभव ( आवेदन करने की अंतिम दिनांक 31.08 . 2020 तक ) होना चाहिए , और
iv . अभ्यर्थी की आँखों की दृष्टि चश्मे या बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए और ,
V.अभ्यर्थी को रोड साईड वाहन मरम्मत करने का ज्ञान एवं वाहन चालन में दक्षता होनी आवश्यक है ।
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स्थान राज्य न्यायिक अकादमी , राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायालयों में वाहन चालक ( CHAUFFEUR / DRIVER ) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा -2020

5- शारीरिक उपयुक्तता ( Physical Fitness ) :

आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य ( वाहन चालक ) के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो । आवेदक के चयन होने की स्थिति में उसे भर्ती प्राधिकारी ( Recruiting Authority ) द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6- राष्ट्रीयता ( Nationality ) :


सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह :
( क ) भारत का नागरिक हो , या
( ख ) नेपाल का नागरिक हो , या
( ग ) भूटान का प्रजाजन हो
परन्तुक - प्रवर्ग ( ख ) और ( ग ) से सम्बन्धित अभ्यर्थी , वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र दिया गया है ।

7. आयु ( Age )


विज्ञापित पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आवेदन की प्राप्ति के लिए नियत अतिम तारीख के ठीक पश्चात आने वाली जनवरी के प्रथम दिन ( 1 जनवरी , 2021 ) को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए परन्तु

( 1. ) उपर्युक्त उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा को-

1. अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक , शिथिल किया जायेगा ।
2. सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा ।
3. अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा ।

2. विधवा और विछिन्न विवाह महिलाओं ( तलाकशुदा ) के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी ।
3. रिजविस्ट यथा रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा सेवा कार्मिकों हेतु ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी । ( iv )
4. उपर्युक्त ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी , जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था । ऐसे अभ्यर्थियों को सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी रूप से सेवा सम्पादित करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा!
( 5) ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में , उपर्युक्त ऊपरी आयु सीमा को , उसके द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा , यदि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था ;
6. कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपर्युक्त ऊपरी आयु सीमा को , उनके द्वारा , राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा । ऐसे अभ्यर्थियों को कैडेट अनुदेशक के रूप में राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रदान की गयी कुल सेवा अवधि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ;
( 7. ) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को , सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब ये सीधी भर्ती के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हों आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो , यदि ये सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे ;
( 8. ) उपरोक्त आयु सीमा में शिथिलता केवल एक श्रेणी हेतु ही अनुज्ञेय होगी ।

स्पष्टीकरण : राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम बार वर्ष 2014 में वाहन चालक भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति में आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.2014 के आधार पर की गई थी तथा वर्तमान भर्ती परीक्षा हेतु आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.2021 के आधार पर की जा रही है । अतः ऐसे आवेदक जो अपनी आयु सीमा की दृष्टि से दिनांक 01.01.2018 , 01.01.2019 एवं 01.01.2020 को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होते . वे इस भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए आयु सीमा की दृष्टि से पात्र हैं ।

8- चरित्र ( Character ) :


1. सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित ( Qualify ) करे । अभ्यर्थी को ( 1 ) एक सच्चरित्रता प्रमाण - पत्र ( Good Character Certificate ) , उस विश्वविद्यालय , महाविद्यालय या विद्यालय , जिसमें उसने अन्तिम बार अध्ययन किया है , के प्रधानाचार्य / अकादमी अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा एवं
2. दो सच्चरित्रता प्रमाण - पत्र , जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों , ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे , जो उसके सम्बन्धी ना हो ।

9- परीक्षा शुल्क ( Examination Fee )


उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदक द्वारा निम्न राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देय होगी :

सामान्य वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / अन्य राज्य के आवेदक 400 रुपए

राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदक  रूपये 250 /

10- परीक्षा शुल्फ की वापसी ( Refund of Examination Fee )


परीक्षा शुल्क की वापसी से सम्बन्धित किसी दावे ( Claim ) पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षा शुल्क को किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जायेगा , जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया गया हो । विज्ञापन निरस्तीकरण की दशा में ही परीक्षा शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी बशर्ते परीक्षा शुल्क की वापसी का क्लेम उक्त निरस्तीकरण के नोटिस के एक माह के भीतर पेश कर दिया जाये ।


11- नियुक्ति के लिए निरर्हताएं ( Disqualifications for Appointment ) :


( 1 ) कोई पुरूष / महिला अभ्यर्थी , जिसके एक से अधिक जीवित पत्निया / पति है . सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी ।
( 2 ) कोई महिला अभ्यर्थी , जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी है . नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी ।
( 3 ) कोई विवाहित अभ्यर्थी , सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा / होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया था । स्पष्टीकरण : - इस नियम के प्रयोजन के लिए ' दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम , 1961 ( 1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं . 28 ) में दिया गया है ।
( 4 ) कोई अभ्यर्थी , जिसके इन नियमों के प्रारंभ की तिथि को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों , सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । परन्तु दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरहित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में , जो इस नियम के प्रारंभ की तिथि को है , बढ़ोतरी नहीं होती है ।

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा ।
स्पष्टीकरण : इस उप - नियम के प्रयोजन के लिए . इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से 280 दिनों के भीतर पैदा होने वाली सन्तान , निर्योग्यता का गठन नहीं करेगी ।

परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और यह ऐसे किसी पुनर्विवाह से पूर्व इस उप - नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो । परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो ।

नोट : - अभ्यर्थी के . राजस्थान उच्च न्यायालय , राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी अथवा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में चयन हेतु पात्रता के लिए दो से अधिक सन्तान होने की निर्योग्यता के नियम के प्रयोज्य होने की तिथि दिनांक 29.09.2005 तथा जिला न्यायालयों में चयन हेतु दिनांक 01.06.2002 समझी जावेगी ।


12- परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम ( Scheme & Syllabus of Examination ) अभ्यर्थियों की परीक्षा निम्नलिखित चरणो में आयोजित की जायेगी :


चरण- ( 1 ) लिखित परीक्षा ( Screening Test ) यदि विज्ञापित रिक्तियों के सम्बन्ध में कुल रिक्तियों के 10 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होते है तो अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु वस्तुपरक किस्म की लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकेगी । वस्तुपरक किस्म की लिखित परीक्षा सिर्फ छटनी हेतु आयोजित की जाएगी एवं उक्त परीक्षा के प्राप्तांकों को अतिम वरीयता सूची ( Final Merit List ) बनाते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

1. लिखित परीक्षा कुल 100 अंक की होगी , जिसकी अवधि 2 घन्टे होगी , जिसमें निम्न विषय / प्रसंग के वस्तुनिष्ठ / बहुविकल्पीय ( Multiple Choice Questions ) प्रश्न होंगे :
( a ) हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए यातायात निर्देश , यातायात से सम्बन्धित साईन बोर्डस पथ - निर्देश आदि को पढने व समझने के ज्ञान से सम्बन्धित
( b ) वाहन एवं रोड साईड मरम्मत के तकनीकी ज्ञान से सम्बन्धित ,
( c ) यातायात नियमों के ज्ञान से सम्बन्धित । ( d ) यातायात चिन्हों के ज्ञान से सम्बन्धित । ( ii ) उपरोक्त विषयों में से प्रथम विषय से 20 अंक , द्वितीय विषय से 20 अंक , तृतीय विषय से 30 अक एवं चतुर्थ विषय से 30 अंक , के प्रश्न हो सकते हैं ।

( iii ) लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न ( प्रत्येक 1 अंक ) होंगे ।
( iv ) गलत उत्तर हेतु कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा ।
( v ) लिखित परीक्षा ओ.एम.आर , उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित की जायेगी ।
( vi ) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर , कुल रिक्तियों ( प्रवर्गवार ) के 10 गुना सीमा तक के अभ्यर्थियों को जॉब टेस्ट एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु योग्य घोषित किया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थी जो अंतिम कट ऑफ ( प्रवर्गवार ) पर समान अंक प्राप्त करते हैं उन्हें भी जॉब टेस्ट व व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा ।
( vii ) जॉब टेस्ट एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में 40 अंक और अन्य सभी प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को 45 अंक प्राप्त करने होंगे ।
( viii ) लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के पश्चात् प्रश्न - पत्र की आदर्श उत्तर कुंजी ( Model Answer Key ) राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in पर प्रकाशित की जायेगी । इस प्रकार प्रकाशित की गयी आदर्श उत्तर कुंजी ( Model Answer Key ) के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा आपत्तियां राजस्थान उच्च न्यायालय को निर्धारित समयावधि में विहित रीति से भिजवाई जा सकेंगी । निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा । उक्तानुसार प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर सक्षम समिति द्वारा विचार कर आवश्यकता होने पर पुनरीक्षित उत्तर कुंजी प्रकाशित की जा सकती है तथा इसके साथ ही लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा सकता है ।

चरण ( 2 )

जॉब टेस्ट ( Job Test ) ( 90 अंक ) जॉब टेस्ट के अन्तर्गत ड्राईविंग टेस्ट ( 70 अक ) एवं रोड साईड मरम्मत परीक्षा ( 20 अंक ) आयोजित की जाएगी ।

चरण- ( 3 )


व्यक्तिगत साक्षात्कार ( Personal Interview ) ( 10 अंक ) आवेदक की वाहन चालक के पद हेतु समग्र उपयुक्तता आकलित करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा , जिसमें अभ्यर्थी को उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।

 विशेष नोट

i . चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जॉब टेस्ट एवं साक्षात्कार में कुल 45 अंक और अन्य सभी प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 50 अंक प्राप्त करने होंगे ।
ii. जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार में समान कुल अंक प्राप्त करने की दशा में , जॉब टेस्ट में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी । जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार में समान कुल अंक लाने के साथ - साथ , जॉब टेस्ट में भी समान अंक प्राप्त करने की दशा में , आयु में बड़े अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी ।
III  चयन के लिए सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट उनके द्वारा जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त कुल समग्र अंक ( Total Aggregate Marks ) के आधार पर तैयार की जाएगी ।


13- ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया ( Procedure for filling Online Application ) 

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशा - निर्देश यथोचित समय पर अपलोड कर दिये जायेंगे । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट www.hcraj.nic.in को नियमित रूप से देखते रहें ।

14- आवेदन करने की समय सीमा ( Time Limit to Apply ) :



क्रमांक
विवरण
तिथि
1.
ऑनलाईन आवेदन करने की समय सीमा
31.07.2020 ( शुक्रवार ) को दोपहर 01.00 बजे से दिनांक 31.08.2020 ( सोमवार ) को साय 05:00 बजे तक । 
2.
ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा
31.07.2020 ( शुक्रवार ) को दोपहर 01.00 बजे से दिनांक 01.09 2020 ( मंगलवार ) को रात्रि 11 : 59 बजे तक । 


ऑनलाईन आवेदन ( Online Application ) करने व ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपरोक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का लिक निष्क्रिय हो जायेगा । आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाईन आवेदन करें । ई - मित्र कियोस्क / नागरिक सेवा केन्द्र ( C.S.C. ) तथा नेट बैंकिग ( Net Banking ) या डेबिट / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि जमा की जा सकेगी ।

15- आवेदन सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश ( Important Instructions to Apply )


1. कोई भी आवेदक जिस श्रेणी ( Category ) के अन्तर्गत आवेदन करने का पात्र है , वह उसी श्रेणी ( Category ) में ही आवेदन करे । आवेदन पत्र में भरी गयी श्रेणी ( Category ) आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जायेगी ।


2. आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तो व सुसंगत नियमों के अन्तर्गत पात्रता की समस्त शर्ते पूरी करता है तथा ऑनलाईन आवेदन - पत्र में आवश्यक समस्त सूचनाएं सम्बन्धित कॉलम में सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई है । ऑनलाईन आवेदन - पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अनन्तिम ( Provisional ) रूप से प्रवेश दिया जायेगा । अतः ऑनलाईन आवेदन - पत्र में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा ।
3. अभ्यर्थी को आवेदन करते समय अपने हस्ताक्षर , नवीनतम रंगीन फोटो एवं वाहन चालन अनुज्ञप्ति को स्केन कर अपलोड करना होगा ।
4. ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे । समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।
5. एक बार अन्तिम रूप से ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट की गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना - पत्र विचारार्थ ग्रहण किया जाएगा ।


16- परीक्षा का स्थान , माह एवं दिनांक ( Place , Month and Date of Examination ) 

परीक्षा के स्थान , माह एवं दिनांक के संबंध में सूचना यथोचित समय पर पृथक से जारी की जाएगी । परीक्षा आयोजित किए जाने वाले स्थान , माह व दिनांक में परिवर्तन करने तथा परीक्षा केन्द्र आवंटन व उसमें परिवर्तन करने के समस्त अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है ।


17- अनापत्ति प्रमाण - पत्र ( No Objection Certificate )

 राजस्थान राज्य , पंचायत समितियों , जिला परिषदों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / निगमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों को आवेदन करने से पूर्व ही अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए । यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को आवेदक द्वारा अनुमति नहीं लिए जाने अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता ( Candidature ) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद की जा सकती है ।

18- प्रवेश - पत्र ( Admission Card ) 

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश पत्र वेबसाईट http://www.heraj.nic.in पर Upload किये जाएंगे तथा खाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा । परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के प्रवेश - पत्र Uploud किए जाने की सूचना वेबसाईट पर प्रसारित की जाएगी । आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें ।


19- अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश ( Other Important Instructions )


( 1 ) " राजस्थान सूचना का अधिकार ( उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय ) नियम , 2006 " , के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबंधित वांछित सूचना , भर्ती प्रक्रिया के लम्बनकाल के दौरान प्रदान नहीं की जा सकेगी । भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् वांछित सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी । अन्तिम परिणाम ( Final Result ) घोषित किए जाने की दिनांक से 6 माह की अवधि में प्रस्तुत किए गए आवेदन पर ही सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी । अन्तिम परिणाम घोषित किए जाने के 6 माह पश्चात् प्रस्तुत किए गए आवेदन पर कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी ।
( 2 ) अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज / प्रमाण - पत्र , जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा ( claim ) करते हैं . राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर ( on being required ) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे ।
( 3 ) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा / साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता / भोजन भत्ता देय नहीं होगा ।
(4)परीक्षा का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेब साईट http://www.heraj.nic.in पर अपलोड करके संसूचित किया जायेगा । किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से ससूचित नहीं किया जाएगा ।
( 5 ) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष / परीक्षा केन्द्र के परिसर में मोबाईल फोन , ब्लूटूथ , कैलकुलेटर , स्मार्ट वॉच एवं अन्य कोई संचार यंत्र ( any other electronic / communication devices ) तथा पर्स इत्यादि कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं आये । परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएँ . जैसे पेन , पेन्सिल , प्रवेश - पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुज्ञेय सामग्री ही परिसर / कक्ष में ले जा सकता है ।
( 6 ) जिस परिसर में परीक्षा आयोजित की जा रही है . वहां मोबाईल फोन , ब्लूटूथ , कैलकुलेटर , स्मार्ट वॉच या अन्य कोई संचार यंत्र ( any other electronic / communication devices ) ले जाने / रखने की अनुमति नहीं है । ऐसी किसी वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक / संचालक व राजस्थान उच्च न्यायालय , किसी की भी नहीं होगी ।
( 7 ) परीक्षार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय / केन्द्राधीक्षक / वीक्षक / राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त / अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनिवार्यत पालना करनी होगी । इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षा में बैठने पर रोक सहित समुचित विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है ।

( 8 ) ऐसे आवेदक , जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन कर सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा करा दिया गया है . उनको ही राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनन्तिम ( Provisional ) से परीक्षा में बैठने दिया जायेगा । किसी आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केवल मात्र प्रवेश - पत्र जारी कर दिये जाने का यह अभिप्राय नहीं होगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम ( Final ) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन - पत्र में की गयी प्रविष्टिया सही और ठीक मान ली गई है । राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक की मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जांच करते समय यदि आयु , शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / भूतपूर्व सैनिक / महिला / विधवा / विच्छिन्न विवाह ( तलाकशुदा ) आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तो को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थिता ( Candidature ) किसी भी स्तर पर रद्द जा सकती है , जिसका उत्तरदायित्व स्वय आवेदक का होगा ।


 ( 9 ) अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम ( Prevention of use of Unfair Means ) - 

परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर सकता है जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा ( अनुचित साधनों की रोकथाम ) अधिनियम , 1992 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही किया जाना भी सम्मिलित है ।


( 10 ) अनियमित या अनुचित साधनों द्वारा नियोजन ( Employment by irregular or Improper Means ) - 

कोई अभ्यर्थी , जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज जिनमें गड़बड़ की गयी है , प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं है या मिथ्या है या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन , काम में लाने या किसी भी तरह से अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का दोषी है या नियुक्ति प्राधिकारी / भर्ती प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त नियुक्ति प्राधिकारी / भर्ती प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने या साक्षात्कार में उपस्थित होने से और सरकार द्वारा सरकार के अधीन नियोजन से स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जायेगा ।


 ( 11 ) संयाचना ( Canvassing ) - 

नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा , सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा । अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरहित कर सकेगा ।

 हैल्प लाईन ( Help Line ) : ऑनलाईन आवेदन में परीक्षा सम्बन्धित समस्याओं के निवारण एवं जानकारी हेतु हैल्प लाईन ( Help Line ) नम्बरों 0291-2888100 एवं 2888101 पर कार्यालय समय के दौरान ( During Office Hours ) सम्पर्क करें । उक्त भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यकता होने पर प्रतिवेदन / प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) , राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर को सम्बोधित कर प्रेषित किया जाए । राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ई - मेल से प्रेषित किसी भी प्रतिवेदन / प्रार्थना पत्र आदि को विचार में नहीं लिया जाएगा ।


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